5 साल से पहले नौकरी छोड़ो, फिर भी मिलेगी ग्रेच्युटी! नया नियम जानें

कर्मचारी किसी भी कंपनी में पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी प्राप्त करने के हकदार होते हैं, यह नियम ‘ग्रेच्युटी भुगतान नियम 1972’ के तहत है। हालांकि, कई कर्मचारी यह नहीं जानते कि यदि वे 5 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं, तो वे भी ग्रेच्युटी के हकदार हो सकते हैं।

4 साल 240 दिन में मिलेगी ग्रेच्युटी

कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने के पात्र तब हो जाते हैं जब उन्होंने किसी कंपनी में 4 साल और 240 दिन से अधिक काम किया हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी, 2021 को किसी कंपनी में शामिल होता है और वह 29 अगस्त, 2025 के बाद नौकरी छोड़ता है, तो वह ग्रेच्युटी का हकदार होगा। इसका मतलब है कि उसे 1 जनवरी, 2026 तक 5 साल की सेवा पूरी करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

कितने दिन काम करने पर नहीं मिलती ग्रेच्युटी?

240 दिन लगभग 7.89 महीने के बराबर होते हैं। कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि उनकी काम करने की अवधि 4 साल और 8 महीने होनी चाहिए। यदि कोई कर्मचारी 4 साल और 240 दिनों से कम समय तक काम करता है, तो उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। हालांकि, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होती है, तो इस मामले में 5 साल की सेवा की आवश्यकता नहीं होती।

ग्रेच्युटी क्या होती है?

ग्रेच्युटी वह राशि है जो एक कर्मचारी को उसके काम के लिए दी जाती है। यह राशि कर्मचारी के वेतन, महंगाई भत्ते और कमीशन को मिलाकर बनाई जाती है। ग्रेच्युटी का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 5 साल या 4 साल 240 दिन उसी कंपनी में काम करना होता है।

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FAQ

  • क्या मैं बिना 5 साल की सेवा के ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकता हूँ?
    हाँ, यदि आपने किसी कंपनी में 4 साल और 240 दिन से अधिक काम किया है, तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं।
  • क्या ग्रेच्युटी का भुगतान मेरे नौकरी छोड़ने पर तुरंत मिलेगा?
    ग्रेच्युटी का भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाता है, जो कंपनी की नीतियों पर निर्भर करता है।
  • क्या ग्रेच्युटी पर टैक्स लगता है?
    हाँ, लेकिन ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी राशि पर टैक्स छूट मिलती है।

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