दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 में नॉन-प्लान एडमिशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने इस संबंध में जानकारी दी है कि यह प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से होगी।
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नॉन-प्लान एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
- पात्रता: सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में नॉन स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (एनएसओ) कैटेगरी के तहत पढ़ने वाले छात्र इस प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं हैं। उन्हें ट्रांसफर या रीएडमिशन के लिए अपने वर्तमान स्कूल से संपर्क करना होगा।
- एडमिशन प्रक्रिया:
- चरण 1: पहला चरण 1 से 8 अप्रैल तक खुला रहेगा।
- चरण 2: दूसरा चरण 1 से 24 मई तक।
- चरण 3: तीसरा चरण 1 से 25 जुलाई तक आयोजित होगा।
आयु सीमा
- कक्षा 6: आयु 10 से 12 वर्ष
- कक्षा 7: आयु 11 से 13 वर्ष
- कक्षा 8: आयु 12 से 14 वर्ष
- कक्षा 9: आयु 13 से 15 वर्ष
विशेष छूट
विशेष परिस्थितियों जैसे माता-पिता की मृत्यु या लंबी बीमारी की स्थिति में, अतिरिक्त आयु छूट दी जा सकती है। इसके लिए संबंधित दस्तावेज़ स्कूल के माध्यम से जमा करने होंगे।
आवेदन में सुधार
यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो माता-पिता या अभिभावक रजिस्ट्रेशन की समय सीमा से पहले आवेदन को हटा सकते हैं और नया आवेदन सबमिट कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
यदि कोई बच्चा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है, तो माता-पिता या अभिभावक निकटतम स्कूल में जाकर मैन्युअल रूप से आवेदन कर सकते हैं। अंतिम लिस्ट 11 अगस्त को जारी की जाएगी और एडमिशन की अंतिम तारीख 31 अगस्त है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- नॉन-प्लान एडमिशन कब शुरू होंगे?
- नॉन-प्लान एडमिशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी।
- क्या मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
- हां, यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो आप मैन्युअल रूप से निकटतम स्कूल में आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए आयु सीमा क्या है?
- कक्षा 6 के लिए आयु सीमा 10 से 12 वर्ष, कक्षा 7 के लिए 11 से 13 वर्ष, कक्षा 8 के लिए 12 से 14 वर्ष और कक्षा 9 के लिए 13 से 15 वर्ष है।